संतकबीरनगर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने शुक्रवार को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और पॉक्सो एक्ट के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध आरोपी को पीड़िता के पक्षद्रोही हो जाने पर दोषमुक्त कर दिया है। पूरे मामले में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम ने निशुल्क पैरवी किया।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घनघटा थाना क्षेत्र की एक महिला ने थाने पर सितंबर 2023 में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री को इसी थाना क्षेत्र के औराडाड़ गांव निवासी राजू बहला-फुसलाकर कहीं ले गया तथा छेड़छाड़ किया। मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ।
जिरह के दौरान पीड़िता ने उसने कहा कि आरोपी मुझे मोटरसाइकिल से ले गया था लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया था। पत्रावली पर सभी साक्षियों का बयान दर्ज हुआ। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा बहस को सुनने के उपरांत आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। मामले में बहस असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल प्रज्ञा श्रीवास्तव ने किया।