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Sant Kabir Nagar News: आर्म्स एक्ट का दोषी जेल में बिताई अवधि व अर्थदंड से दंडित

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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आर्म्स एक्ट के अपराध में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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पुलिस मीडिया सेल के अनुसार पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 24 फरवरी को न्यायालय जेएम की अदालत ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग के मामले में दोषी भगौती सिंह उर्फ राम आशीष चौहान निवासी मदरा थाना धनघटा को आर्म्स एक्ट के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि व 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 10 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद

मारपीट के तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा

संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के अपराध में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 7500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 24 फरवरी को न्यायालय जेएम की अदालत ने थाना दुधारा पर पंजीकृत अभियोग के मामले में दोषी रामजतन, हरिश्चन्द्र, विलायती देवी निवासी अशरफपुर थाना धनघटा के जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर उनके अपराध के लिए प्रत्येक को 2,500-2,500 रुपये के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 7-7 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद
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