संतकबीरनगर। गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने एक दोषी को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, 17 जून 2022 को मेंहदावल थाना क्षेत्र के बेलवनवा निवासी जयराम निषाद ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव के रामू साहनी ने बिना किसी कारण उनकी पत्नी इशरावती देवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की।
तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक लालजी यादव ने साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर एएसजे/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने अभियुक्त रामू साहनी को दोषी करार दिया। अदालत ने धारा 326 आईपीसी में सात वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 308 आईपीसी में पांच वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323 आईपीसी में छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
दोनों जुर्माने की राशि मिलाकर कुल 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।