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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग का अपहरण कर होटल में रखने के मामले में दोषी को पांच वर्ष की सजा

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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देते हुए बहला फुसलाकर ले जाने और होटल में रखने के मामले में सुनवाई के उपरांत दोषी पाए जाने पर दोषी मारूफ शेख को पांच वर्ष सश्रम कारावास व सात हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किए जाने की सजा सुनाई, जबकि नाबालिग लड़की के अपहरण में सहयोग करने के मामले में दोषी पाए जाने पर असगर अली को तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपया अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। दोषियों की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
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थाना धर्मसिंहवा अंतर्गत ग्राम निवासी पीड़िता की मां ने धर्मसिंहवा पुलिस को 22 सितंबर 2019 को प्रार्थनापत्र दिया और आरोप लगाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को दो आरोपी बहला फुसलाकर 20 सितंबर 2019 की रात्रि भाग ले गए। थाना धर्मसिंहवा में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी मारूफ शेख के विरुद्ध नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कर ले जाने उसके साथ यौन शोषण करने तथा आरोपी असगर अली के विरुद्ध नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में सहयोग करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पीड़िता व पीड़िता की मां सहित 6 गवाह अदालत में गवाही की तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने पक्षों की दलील सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही से मामले में यौन शोषण करने के मामले में दोषमुक्त करते हुए अन्य धाराओं में दोषी पाए जाने पर दोषी मारूफ शेख को पांच वर्ष सश्रम कारावास व असगर अली को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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