संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते करीब 23 साल पुराने मछली चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। सीजेएम न्यायालय ने आरोपी पवन कुमार को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाते हुए दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के पखुआपार गांव का है। पुलिस के अनुसार, गांव निवासी दुर्गावती देवी पत्नी चंद्रशेखर ने 24 जुलाई 2003 को कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया कि पवन कुमार पुत्र ब्रह्मदेव ने अपने सहयोगियों के साथ उनके तालाब से मछली चोरी की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
विवेचक उपनिरीक्षक सर्वदेव सिंह ने साक्ष्य संकलित करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की पैरवी के बाद सीजेएम न्यायालय ने आरोपी पवन कुमार को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।