संतकबीरनगर। छठे चरण के चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आयोग ने कुछ निर्देश जारी किए है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है और उसके पास वोटर आईकार्ड नहीं है तो आयोग ने अन्य विकल्प दिए हैं।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि अगर मतदाता सूची में नाम है तो उसके लिए कई विकल्प हैं। जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों से जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज मान्य हैं। संवाद