संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के दरूआजफ्ती गांव में कोर्ट के निर्देश पर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार कोर्ट को दिए प्रत्यावेदन में दरूआजफ्ती गांव निवासी रामललित ने बताया कि सामुदायिक शौचालय के अधूरे निर्माण का शिकायत आईजीआरएस पर 17 मई 2022 को किया। डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ ने सहायक विकास अधिकारी से जांच कराई। इसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत में पूर्व में धनराशि न होने के कारण सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा नहीं कराया जा सके। धनराशि उपलब्ध हो गई और एक सप्ताह में कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा।
इसके बाद काम न होने के कारण 13 जून 2022 को वह फिर से डीएम से शिकायत की। जिसकी जांच ग्राम विकास अधिकारी ने 14 अगस्त 2022 को की। इसमें अपनी आख्या प्रस्तुत किया कि सामुदायिक शौचालय निर्माणाधीन है। पूर्व प्रधान और सचिव के जरिए धन निकाला गया। पूर्व प्रधान और पूर्व सचिव के जरिए कार्य के सापेक्ष अधिक धनराशि निकाली गई है। जांच आख्या में किसी भी तरह के कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया।
21 फरवरी 2023 की शिकायत के बाद जांच आख्या में ग्राम विकास अधिकारी अश्वनी कुमार गौतम व ग्राम प्रधान अशोक कुमार को कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान के खिलाफ केस दर्ज किया है।