- 20 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग
- पाइपलाइन डालने के नाम पर मार्ग को समतल न करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। स्थायी लोक अदालत में जल निगम और नगरपालिका के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया है। पाइप लाइन डालने के नाम पर तोड़ी गए मार्ग को बराबर न कराने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में 20 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की गई है।
मामला मुखलिसपुर रोड गांधीनगर मोहल्ले का है। नेहियां गांव के निवासी सुधीर सिंह ने स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल करते हुए कहा है कि गांधीनगर मोहल्ले में आना-जाना होता है। सूर्या स्कूल मार्ग स्थित यादव प्रिंट्रिंग प्रेस से दक्षिण तरफ जाने वाली इंटरलॉकिंग मार्ग को पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क उखाड़ दी गई लेकिन उसे करीब छह माह पूर्व समतल नहीं किया गया।
उखड़ी सड़कें और गड्ढे मुसीबत आवागमन में मुसीबत बने हैं, जिसकी वजह से पैदल चलना भी दुर्भर है। आए दिन लोग चोटिल होकर गिर रहे हैं और हजारों रुपये इलाज में खर्च हो रहे हैं। परिवादी ने सड़क को दुरुस्त कराने व अन्य समस्याओं को दूर करने के साथ बीस लाख रुपये क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए जल निगम और नगर पालिका के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। मुकदमे की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होनी है।