- प्रचार-प्रसार के लिए सुविधा एप से लेनी होगी अनुमति, 27 फ्लाइंग स्क्वाट टीम बनाई गई
29 अप्रैल से नामांकन शुरू, 25 मई को होगा मतदान
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव होने के बाद 90 दिन के अंदर प्रत्याशियाें को अपने खर्च का लेखा-जोखा देना होगा। ऐसा न करने पर अगला चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। आयोग ने कहा है कि राजनैतिक दलों को प्रचार-प्रसार करने के लिए सुविधा एप से अनुमति लेना अनिवार्य है।
लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल से जिले में नामांकन शुरू होगा। 25 मई को मतदान है जबकि चार जून को मतगणना होगी। इसे लेकर प्रशासन जुट गया है। कलक्ट्रेट में कंट्रोल रूम के साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी लिए टीम गठित की गई है। इधर राजनैतिक दलों की बैठक भी हो चुकी है। उन्हें चेताया गया है कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी ने कितना खर्च किया इसका लेखा-जोखा सही तरीके से रख लिया करें। चुनाव के बाद 90 दिन के अंदर उसे निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें। जिससे की उनका रिकाॅर्ड रखा जा सके और आयोग को सूचना भेजी जा सके।
राजनैतिक दल सुविधा एप के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए ऑनलाइन अनुमति ले सकते हैं। किसी भी दल के जरिए भ्रामक खबर न फैलाई जाए और आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। गलत खबर या लाभ देने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 27 फ्लाइंग स्क्वाट टीम बनाई है। जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण पर रहेगी।
- महेंद्र सिंह तंवर, डीएम