संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने यौन शोषण के आरोपी समसुद्दीन उर्फ बच्चा की जमानत सुनवाई के उपरांत खारिज कर दी।
वादिनी मुकदमा ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति रोजगार के सिलसिले में मुंबई कमाने चले गए थे। वादिनी अपने घर पर थी। आरोपी 2 फरवरी को रात 9:30 बजे उसके घर में घुसकर चाकू दिखाकर जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया।
वादिनी ने लोकलाज के भय से यह बात किसी को नहीं बताई परंतु जब उसके पति वापस आए तब वादिनी ने अपने पति को बात बताई और थाने में 20 अप्रैल को प्रार्थना पत्र दिया। जमानत पर बहस सुनने के दौरान पत्रावली के अवलोकन के उपरांत सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने आरोपित समसुद्दीन उर्फ बच्चा की जमानत याचिका खारिज कर दी।