फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: शादी का झांसा देकर युवती के साथ यौन शोषण करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने शादी का झांसा देकर दो वर्षों से शारीरिक शोषण करने व वीडियो बनाने के मामले में आरोपी सुजीत की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत खारिज कर दी।
विज्ञापन

पीड़िता ने थाना बेलहर कला में वर्ष 2026 में तहरीर दी कि डेढ़ वर्ष से शादी का झांसा देकर आरोपी उसका शोषण करता रहा। इसी दौरान आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उसे भयभीत और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। एक दिन आरोपी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके घर पहुंचा और उसे अपशब्द कहते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इसकी थाना बेलहर में प्राथमिकी दर्ज हुई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर बहस के दौरान पीड़िता के दिए गए बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुजीत की जमानत अर्जी खारिज कर कर दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें