संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसका यौन उत्पीड़नकरने के मामले में आरोपी अंकेश कुमार की जमानत सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत एक गांव निवासी पिता ने कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर दी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 14 जुलाई को घर से यह बता कर शाम 5:00 बजे निकली कि सहेली के घर जा रही हूं। देर रात तक वह नहीं आई। हम लोगों ने उसकी तलाश शुरू की।
पता चला कि उसके ही गांव का आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया है। इस मामले में कोतवाली में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
मामले में सुनवाई व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद के आरोपी अंकेश कुमार की जमानत निरस्त कर दी। संवाद