- सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने निरस्त की याचिका
- खलीलाबाद कोतवाली से सोना व नकदी गायब करने का आरोपी है हेड मोहर्रिर
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने 427 ग्राम सोना गबन करने के मामले में आरोपी हेड मोहर्रिर राधेश्याम गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
वादी गोविंद शरण पुत्र लवकुश निवासी रतनपुर वार्ड नंबर एक अंबेडकर नगर थाना फरेंदा, महाराजगंज के निवासी हैं। वह हेड मोहर्रिर थाना कोतवाली में 2024 से तैनात हैं। एक मुकदमे में बरामद 427 ग्राम गला हुआ सोना एक प्लास्टिक के डिब्बे में 49518 रुपये और कुछ नेपाली नोट को जारी करने के लिए सत्र न्यायाधीश के सामने प्रार्थनापत्र पेश किया गया था। इसके संबंध में आख्या मांगी गई थी। मालखाना रजिस्टर में अन्य अभिलेखों के अवलोकन से माल का विवरण अंकित होना पाया गया लेकिन पूर्व के हेड मुहर्रिर द्वारा चार्जभार में सुपुर्द नहीं कराया गया था। पूर्व के हेड मोहर्रिर से जानकारी करने पर उससे पूर्व के हेड मोहर्रिर राधेश्याम गुप्ता द्वारा संबंधित बरामद माल नहीं दिया गया था।
राधेश्याम गुप्ता के पूर्व के हेड मोहर्रिर से जानकारी करने पर पता चला कि उनके द्वारा माल सुपुर्दगी की गई थी। इस संबंध में विभागीय जांच कराई गई तो पता चला कि आरोपी राधेश्याम गुप्ता ने माल गबन कर लिया गया था। इस संबंध में थाना कोतवाली में रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया था। आरोपी राधेश्याम गुप्ता द्वारा अग्रिम जमानत दिया गया था। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने आरोपी राधेश्याम गुप्ता पुत्र सूर्यबली प्रसाद गुप्ता वर्तमान तैनाती कोतवाली बहराइच की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।