संतकबीरनगर। प्रभारी अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
किशोरी की मां ने थाना महुली में तहरीर दिया कि वह देवी पाटन मंदिर दर्शन करने गई थी। चार सितंबर 2024 की रात में घर वापस आई तो बेटी ने बताया कि 31 अगस्त को भैंस चराने गई थी। आरोपी विवेक चौहान ने बेटी से दुष्कर्म किया। आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान एक और आरोपी का नाम आने पर विवेचक ने सामूहिक दुष्कर्म और धमकी की धारा में बढ़ोतरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
आरोपी विवेक चौहान ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। प्रभारी अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भूपेन्द्र राय ने पक्षों की बहस सुनने के बाद महुली क्षेत्र एक गांव निवासी विवेक चौहान की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।