फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Wed, 27 Nov 2024 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी अविनाश की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। बखिरा क्षेत्र के निवासी किशोरी के पिता ने 18 मार्च 2024 को बखिरा थाने में तहरीर दिया कि उसकी पुत्री को पांच मार्च 2024 को उसके गांव का आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
विज्ञापन

वह लड़की को खोजने के लिए आरोपी के बहन के सुसराल गोरखपुर गया। आरोपी शादीशुदा है और उसकी पत्नी घर पर है। थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
विज्ञापन

अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के बाद बखिरा क्षेत्र के आरोपी अविनाश की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें