संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी पति पन्नेलाल की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिए।
थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम पड़ोखर निवासी पीड़ित मां पटना देवी ने तहरीर दिया कि उसकी पुत्री का विवाह लगभग दो वर्ष पहले पन्नेलाल के साथ हुआ था। पन्नेलाल व उसके घर के सदस्य उसकी पुत्री से दहेज मांगते थे। दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। 12 जून 2024 को दो से तीन बजे के बीच उसको पता चला कि उक्त लोगों ने मिलकर उसकी बेटी की हत्या कर दी है।
सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रानीपार थाना कोतवाली खलीलाबाद निवासी आरोपी पति पन्नेलाल की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए। संवाद