संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी मोहित उर्फ छोटू चौहान की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिए।
पीड़िता के पिता ने थाना महुली में 7 सितंबर 2025 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने 10-15 दिन पूर्व जबरन शारीरिक संबंध बनाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में थाना महुली में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी।