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Sant Kabir Nagar News: नंदिनी राजभर की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 05 Sep 2024 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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- 10 मार्च को खलीलाबाद क्षेत्र के डीघा गांव में घर में हुई थी हत्या
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- सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में नंदिनी राजभर हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद क्षेत्र के डीघा गांव निवासी अच्छे लाल राजभर ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत कराया था कि 10 मार्च को उनकी पत्नी नंदनी राजभर की घर में घुसकर धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। मामले में थाना खलीलाबाद में केस पंजीकृत हुआ और दौरान विवेचना बेलहर कला क्षेत्र के ग्राम बनौली निवासी साहुल राजभर पुत्र राम अजोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया था।
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आरोपी साहुल राजभर ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल किया, जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने ने साहुल की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
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