संतकबीरनगर। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी साहिल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
थाना धनघटा क्षेत्र के पीड़ित पिता ने 10 अक्तूबर 2025 को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी दो नाबालिग पुत्रियों को आरोपी साहिल व एक अन्य शादी का झांसा देकर बहला फुसला ले गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 12 अक्तूबर 2025 को आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी साहिल के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी साहिल ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर साहिल का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।