संतकबीरनगर। पुरानी रंजिश में मारपीट, धमकी और घर में घुसकर सामान उठा ले जाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर महुली पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेवटा गांव निवासी सूर्यनारायण राय ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में जानकारी दिया कि 25 अप्रैल की सुबह करीब सात बजे आरोपी रामअशीष राय, आत्मा राय और इंद्रसेन उर्फ अमिताभ राय निवासी गोरयाघाट और प्रमिला राय ने पुरानी रंजिश को लेकर उनके घर पर पहुंचकर गाली-गलौज की। आरोप है कि लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर से हमला कर उन्हें और उनके भाई अभिमन्यु राय को घायल कर दिया गया। हमले में उनके सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं।
घटना के बाद आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि उसने महुली थाने में तहरीर दी लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। 18 मई की शाम आरोपी हरिनारायण राय और उनकी पत्नी प्रमिला राय समेत अन्य आरोपी पिकअप से उसके घर पहुंचे।
आरोप है कि गाली-गलौज और धमकी देते हुए घर में घुस गए और वहां रखा चावल, गेहूं, बर्तन, बिस्तर, गैस सिलिंडर समेत अन्य सामान पिकअप में भरकर ले गए। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस चौकी काली जगदीशपुर को भी दी। कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री, डीजीपी और क्षेत्राधिकारी धनघटा को ऑनलाइन व डाक के माध्यम से शिकायत की। इसके बाद न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।