संतकबीरनगर। उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करने के लिए जनपद में उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक जनपद का निवासी होना चाहिए एवं आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ पास होनी चाहिए। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत-प्रतिशित ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों के लिए दिया जाएगा।