संतकबीरनगर। बुधवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद के नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को बाल विवाह मुक्त भारत के लिए शपथ दिलाई गई।
हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन और वन स्टॉप सेंटर टीम ने राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बघौली एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बघौली में बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों को बाल विवाह से होने वाले समस्याओं के बारे में बताया गया। बताया गया कि बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है। इसी कारण सरकार ने बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का प्रावधान किया है।
इसमें बाल विवाह करने एवं कराने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। संविधान में बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। बालिकाओं और बालकों को बताया गया कि अगर कहीं बाल विवाह हो रहा तो 1098, 1090, 181 पर कॉल करके सूचित करें। सूचना देने वाले का परिचय गोपनीय रखा जाएगा। इस एक छोटे से प्रयास से किसी बालिका का भविष्य अंधकारमय होने से बच सकता है।