संतकबीरनगर। व्यावसायिक वाहनों के लिए मानक के अनुरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है। यह टेप दुर्घटना रोकने में सहायक है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा माह को देखते हुए हादसे की रोकथाम के लिए एआरटीओ कार्यालय चेकिंग अभियान चलाएगा।
वर्तमान में पड़ रहे कोहरे में हादसे की प्रबल आशंका बनी रहती है। जनपद सीमा में हाईवे व अन्य सड़क मार्ग पर ज्यादा कोहरा पड़ने पर व्यावसायिक वाहन खड़े कर दिए जा रहे हैं, जो हादसे की वजह बन रहे हैं। जिले की सीमा में तमाम दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन ने व्यावसायिक वाहनाें पर रेक्ट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का निर्देश दिया है। व्यावसायिक वाहन के साथ ही ट्रैक्टर-ट्राॅली के पीछे भी मानक के अनुरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाने के निर्देश पूर्व में ही दिए गए थे।
इसके बाद भी तमाम वाहन बिना रिफ्लेक्टिव टेप के ही चल रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह में ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान जिन व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने बताया कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। समस्त व्यावसायिक वाहन व ट्रैक्टर-ट्राॅली की जांच की जाएगी। वाहनों के पीछे मानक के अनुरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।