संतकबीरनगर। सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी द्वितीय जेएम निधि मिश्रा की अदालत ने महिला की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म करने, पीटने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी के खिलाफ कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़ित महिला ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन देकर बताया कि उसके पति बाहर रहते हैं। कुछ माह पूर्व वह थाना दुधारा क्षेत्र स्थित अपनी बहन के वहां गई थी। उसी गांव का आरोपी बहन के घर ब्रह्मभोज की रात में उसका फोटो खींच लिया और उसके मोबाइल पर अश्लील बातें करते हुए फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोपी ने ब्लैक मेल कर उसके साथ जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया।
फोटो को एआई के माध्यम से जोड़कर कर पति के पास भेजने की धमकी देता मारता पीटता रहा। 6 अगस्त की रात 11 बजे कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में स्थित किराये के मकान में उससे जबरिया शारीरिक संबंध बनाए जाने का प्रयास किया। शोर पर उसकी बेटी व अन्य लोगों को आता देख आरोपी जान माल की धमकी देते हुए भाग गया।