- सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने कट्टा से फायर कर जान से मारने का प्रयास करने के मामले में आरोपी गोपाल पांडेय को साक्ष्य के अभाव में संदेह के लाभ पाते हुए बरी कर दिया।
महुली क्षेत्र के रहने वाले जोगिंदर ने पुलिस को 10 जुलाई 2008 को प्रार्थनापत्र देकर कहा कि वह अपने घर के बरामदे में लेटा था। आरोप है कि दोपहर 02.30 बजे गोपाल तीन अन्य सहयोगियों के साथ घर में आया और जान से मारने की नीयत से एकजुट होकर उसके ऊपर कट्टा से फायर कर दिया। गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई। गोली की आवाज सुनकर तमाम लोगों को आता देख आरोपी भाग गए। थाना महुली में तहरीर के आधार पर केस दर्ज हुआ।
विवेचक ने तीन आरोपियों का नाम विलोपित करते हुए एक आरोपी गोपाल पांडेय के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद महुली क्षेत्र भिनखिनी के रहने वाले गोपाल पांडेय को कट्टा से फायर कर हत्या का प्रयास करने के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।