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Sant Kabir Nagar News: अपहरण व यौन शोषण के मामले में आरोपी दोषमुक्त

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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण व यौन शोषण के मामले में आरोपी देवेन्द्र कुमार को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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थाना कोतवाली खलीलाबाद में पीड़िता की मां ने प्रार्थना पत्र दिया और आरोप लगाया कि 16 अगस्त 2019 को सुबह 4 बजे आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने वादिनि मुकदमा व पीड़िता के बयान व पक्षों की दलील सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी पर आरोप साबित नहीं पाए जाने पर थाना कोतवाली खलीलाबाद के आरोपी देवेन्द्र कुमार को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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