संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने घर में घुस कर अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ करने, अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी शरीफ को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए दोष मुक्त कर दिया।
थाना बखिरा में क्षेत्र के एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया जिसमें कहाकि तीन सितंबर 2017 को शरीफ उसके घर में घुसकर 17 वर्षीय बेटी का हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की। अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की मां के प्रार्थना पत्र पर थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध घर में घुसकर अश्लील हरकत करते हुए जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र 11 अगस्त 2018 को न्यायालय में प्रेषित किया।
आरोपी ने आरोप से इनकार करते हुए विचरण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों को परीक्षित कराया। बचाव पक्ष ने घटना व बयान को गलत बताया गया और रंजिशन मुकदमा चलाए जाने का कथन किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शरीफ को दोषमुक्त कर दिया।