संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के एक कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्ट्री की जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपये लेने और बाद में जमीन बैंक ऋण से मुक्त न कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किया है।
सिद्धार्थनगर जिले के बांसी थाना क्षेत्र के प्रतापनगर निवासी दिनेश चंद्र पाठक ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। अर्जी के अनुसार, दिनेश चंद्र पाठक, रामचरन राजू और सुभाष चंद्र मौर्य ने चार नवंबर 2023 को धनघटा उप निबंधक कार्यालय में एक पंजीकृत विक्रय अनुबंध कराया था। अनुबंध के तहत महुली क्षेत्र स्थित गोल्डेन कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री से संबंधित भूमि का सौदा 1.50 करोड़ रुपये में तय हुआ था।
अनुबंध के समय विभिन्न बैंक खातों और चेक के माध्यम से पांच लाख रुपये और बाद में कई किस्तों में नकद रकम दी गई। इसके अलावा बिजली बिल जमा कराने और अन्य मदों में भी लाखों रुपये आरोपित को दिए गए। कुल मिलाकर लगभग 25 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किए जाने का दावा किया गया है।
बाद में पता चला कि संबंधित भूमि पर बैंक का ऋण बकाया है और संपत्ति बैंक के बंधक में है। आरोप है कि मोहम्मद उमर खान महुली, अब्दुल हई निवासी मानपुर व अलीम निवासी छितही ने यह तथ्य छिपाकर अनुबंध किया। जानकारी मिलने के बाद पूछताछ करने पर आरोपित ने आश्वासन दिया कि बैंक का ऋण चुकाकर जमीन को मुक्त करा देगा, लेकिन ऐसा नहीं किया।
सात फरवरी को पीड़ित अपने साथियों के साथ आरोपित से मिलने उसके घर गया था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने कथित रूप से गाली-गलौज की और रुपये वापस न करने और जमीन बैंक ऋण से मुक्त न कराने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी।
एसओ महुली दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर तीनाें आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।