नाथनगर । मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ एसपी के निर्देश पर महुली पुलिस ने धोखाधड़ी व गबन का केस दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई क्षेत्र के युवक की तहरीर के आधार पर की और आरोपी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा है।
महुली कस्बा निवासी राहुल चौरसिया ने एसपी को दिए अपने पत्र में बताया कि वह अपने रिश्तेदार तुलसी प्रसाद निवासी भिटहा थाना खजनी जनपद गोरखपुर के नाम से पंजीकृत वाहन की देखरेख और संचालन करते थे। वाहन पर ज्यादा लोन और कारोबार ठप होने के चलते वाहन को बेचने के लिए दयाराम यादव निवासी भैसहियांं थाना महुली से बातचीत किया। जिसके बताने पर खरीदार सुधाकर यादव निवासी बनियापार चकमुजतवा थाना घोसी जनपद मऊ उनसे आकर मिला। सुधाकर यादव ने गवाहों के समक्ष पांच लाख 50 हजार रुपये विक्रय अनुबंध पत्र पर वाहन पर बकाया लोन 33 लाख रुपये फाइनेंस कंपनी का लोन प्रतिमाह किश्त 90250 क्रेता सुधाकर को जमा करने की शर्त पर 22 जून को वाहन दे दिया।
वाहन से संबंधित सभी कागजात उनके पास हैं। लोन किश्त पूर्ण होने के बाद वाहन कागजात ट्रांसफर करने की बात भी अनुबंध में लिखी गई है। क्रेता सुधाकर लोन का एक भी किश्त अभी तक जमा नहीं किया। विक्रय अनुबंध साढ़े पांच लाख रुपये चेक भुगतान भी नही हुआ। किश्त जमा नहीं करने पर फाइनेंस कंपनी का फोन आ रहा है। क्रेता सुधाकर यादव ने फोन बंद लिया है। बैंक में रुपये नेफ्ट करने का झूठा मैसेज उनको भेजा। एसओ रजनीश राय ने बताया कि मामले में एसपी के आदेश पर उक्त आरोपी के खिलाफ केस दर्जकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।