स्कूली बच्चों को मारने की धमकी देने के आरोपी की जमानत खारिज
जिला युुवा कल्याण अधिकारी से मांगी थी 10 लाख की फिरौती
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज की जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। विद्यालय के बच्चों पर गोली चलवाने की धमकी देने वाले की जमानत अर्जी जिला जज ने मंगलवार को खारिज कर दी। मामला पिछले वर्ष सितंबर का है। शिकायतकर्ता व जिले के युवा कल्याण अधिकारी के मोबाइल फोन पर धमकी दी गई थी।
खलीलाबाद कस्बे के निवासी व जिला युवा कल्याण अधिकारी विनय कुमार चतुर्वेदी का शहर में ही एक विद्यालय चलता है। उनके मोबाइल पर बीते वर्ष नौ सितंबर को एक व्यक्ति ने मैसेज एवं फोन कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। नहीं देने पर घर व विद्यालय के बस पर गोली चलवाने की धमकी दी थी। विनय के अनुसार धमकी भरा मैसेज कई बार आया जिसकी सूचना उन्होंने थाना कोतवाली खलीलाबाद को दी। इस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। मोबाइल के कॉल डिटेल के आधार पर दीपक शर्मा निवासी शिवसरा थाना कोतवाली खलीलाबाद को चिह्नित किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए दीपक ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट के आदेश पर दीपक ने जिला न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार राय ने जमानत अर्जी का विरोध किया। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबाबू शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त दीपक शर्मा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।