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एडीएम कोर्ट ने दिया फैसला

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मिलावट पर दो व्यापारियों पर लगाया जुर्माना
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आइसक्रीम और मिल्क केक में की गई थी मिलावट
खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने पकड़ा था मामला
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। एडीएम कोर्ट ने शुक्रवार को दो साल पुराने मामले में दो व्यापारियों पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि दोनों व्यापारियों ने आइसक्रीम और मिल्क केक में मिलावट किया था।
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एडीएम रणविजय सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने नौ अक्टूबर-2016 को खलीलाबाद शहर में आइसक्रीम बेचने आ रहे एक वाहन की चेकिंग की थी। उसमें काफी मात्रा में आइसक्रीम मिला था। टीम ने आइसक्रीम के नमूने लिए थे और जांच के लिए लखनऊ भेजा था। जांच में आइसक्रीम में मिलावट पाई गई। उसकी क्वालिटी भी खराब थी। सुनवाई के दौरान विक्रेता रवि गुप्त निवासी हरदी सहजनवा गोरखपुर पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उसी दिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने एक और वाहन पकड़ा था और मिल्क केक का नमूने लिए गए थे। मिल्क केक में भी मिलावट पाई गई थी। विक्रेता राज कुमार निवासी महुली संतकबीरनगर पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
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