- अप्रैल से संशोधन लागू होने के बाद ऑनलाइन होगी प्रक्रिया
- एआरटीओ कार्यालय का चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। नए वित्तीय सत्र से मोटरयान नियमावली का 32वां संशोधन प्रभावी होने जा रहा है। इसके लागू होते ही परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाओं का दायरा 44 हो जाएगा। अभी तक 42 सेवाएं ऑनलाइन व फेसलेस माध्यम से उपलब्ध हैं। इसके लागू होने के बाद से आवेदक डिजिटल प्रपत्र स्वयं डाउनलोड व प्रिंट कर सकेंगे।
एआरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष अप्रैल से ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि संशोधन की प्रक्रिया फेसलेस हो जाएगी। अभी तक यह सेवा ऑनलाइन होने के बाद भी आवेदन के बाद संशोधित प्रपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को एआरटीओ कार्यालय जाना पड़ता था। संशोधन लागू होने के बाद यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और आवेदक डिजिटल प्रपत्र स्वयं डाउनलोड व प्रिंट कर सकेंगे।
इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति से संबंधित सेवा भी फेसलेस हो जाएगी। यह सेवा ऑनलाइन व फेसलेस होने के बाद आवेदकों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। घर बैठे ही वह अपनी जन्मतिथि संशोधित करके प्रिंट ले सकते हैं।
एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने बताया कि नियमावली के 32वें संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद इसे अप्रैल से प्रभावी किया जाएगा। विभाग की अधिकतर सेवाएं पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने के लिए पहले की फेसलेस की जा चुकी हैं। अप्रैल से दो और सेवाएं परिवहन पोर्टल से जुडेंगी। इससे लोगों को कार्यालय आने के झंझट से छुटकारा आसानी से मिल जाएगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया आनलाइन हो जाएगी।