संतकबीरनगर। जिले की 475 गरीब कन्याओं को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए शासन ने 166.60 लाख रुपये आवंटित कर दिया है। 12 दिसंबर को डीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसकी रणनीति तय की जाएगी।
सभी वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए कन्या के अभिभावक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। अभिभावक निराश्रित, निर्धन एवं गरीब हों। इसके साथ ही परिवार की आय गरीबी रेखा के नीचे हो। इसके अलावा डीएम एवं सीडीओ की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया हो कि लाभार्थी की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है। गरीब कन्या की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी उमाकांत शुक्ला ने बताया कि हाल ही में लखनऊ में समाज कल्याण विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव की बैठक हुई थी। जिसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए थे।