संतकबीरनगर। जिले की मतदाता सूची में 3589 सर्विस वोटर हैं, जिन्हें 12 मई को होने वाले मतदान के लिए ई-मेल से बैलेट पेपर भेजा जाएगा। बैलेट पेपर भेजने का कार्य 26 व 27 अप्रैल को होगा। बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम के आगे निशान लगाकर इन्हें 12 मई को वापस भेजना होगा। 23 मई को मतगणना शुरू होने से पहले तक सर्विस वोटर के बैलेट पेपर को स्वीकार किया जाएगा और उसे मतगणना में शामिल किया जाएगा।
सभी सैन्यकर्मी, अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारी व जवान, भारत सरकार के अधीन विदेश में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी तथा राज्य के वे पुलिस अफसर जो प्रतिनियुक्ति पर दूसरे राज्य में तैनात हों उन्हें तथा उनकी पत्नी को सर्विस मतदाता माना जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन संबंधी कार्य में व्यस्त रहने के चलते से सर्विस मतदाता अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए नहीं पहुंच पाते। ऐसे पढ़े लिखे वोटरों को मतदान प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था कर रखी है। जिले में इस तरह के 3589 वोटर हैं, जिनके शत प्रतिशत मतदान के लिए इस बार आयोग की विशेष नजर है। सर्विस वोटरों के लिए नोडल प्रभारी बनाए गए डीआरडीए के परियोजना निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि सर्विस वोटरों को बैलेट पेपर भेजने के लिए आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। संतकबीरनगर लोकसभा सीट पर छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए 26 अप्रैल को सर्विस वोटरों को मतपत्र भेजा जाएगा। 27 अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक हर हाल में सभी वोटरों को बैलेट पेपर ईमेल के जरिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद चार मई को मतदाता अपना ईमेल डाउनलोड कर सकेंगे। बैलेट पेपर पर अपने मनपसंद उम्मीदवार के नाम के आगे सही का निशान लगाकर साधारण डाक से भेजना होगा। इस बैलेट पेपर वाले लिफाफा पर मतदाता को कोई टिकट नहीं चिपकाना होगा। सर्विस मतदाताओं के इस बैलेट पेपर को 12 मई को जमा कराया जाएगा। हालांकि इस तरह के लिफाफे 23 मई को सुबह मतगणना शुुरू होने से पहले तक स्वीकार किया जाएगा और पहले इन्हीं की गणना होगी।
बार कोड से होगा सत्यापन
सर्विस मतदाता को जो बैलेट पेपर भेजा जाता है उस पर एक बार बारकोड छपा होता है। बारकोड का गुप्त नंबर नोडल अधिकारी के पास होता है। मतगणना के वक्त इस बैलेट पेपर पर छपे बार कोड को मोबाइल या स्कैनर से स्कैन किया जाएगा। वहां मौजूद नोडल अफसर इसका सत्यापन करेंगे, जिसके बाद इस मत पत्र को गणना में शामिल किया जाएगा।
अन्य कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट से होता है भिन्न
सर्विस मतदाता के लिए विभाग जो बैलेट पेपर भेजता है वह चुनाव ड्यूटी में लगे अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले पोस्टल बैलेट से थोड़ा भिन्न होता है। सर्विस मतदाता के पोस्टल बैलेट पर पार्टी का नाम तो होगा लेकिन चुनाव चिह्न नहीं होगा। उन्हें मतदान के लिए सही का निशान लगाना होगा। अन्य कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट पर पार्टी के नाम के साथ चुनाव चिह्न दर्शाया जाता है और उन्हें मुहर लगानी होती है। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट दूसरे प्रशिक्षण के दिन दिया जाता है और वहीं रखे बैलेट बॉक्स में अपना लिफाफा जमा करना होता है।
विधानसभा क्षेत्र----पुरुष----महिला----योग
1- आल्हापुर------- 509-----13----------522
2- मेंहदावल-------332------10---------342
3- खलीलाबाद-----584-------13--------597
4- धनघटा---------849-------10--------859
5- खजनी----------1238------31------1269
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योग-----------------3512------77------3589