बिना मान्यता के स्कूलों पर कार्रवाई के लिए चलेगा अभियान
- बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया फरमान
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। शासन ने नए शिक्षण सत्र में बिना मान्यता वाले स्कूलों को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ऐसे स्कूलों में नामांकित बच्चों का नजदीक के प्राथमिक स्कूलों में नामांकन कराते हुए गैर मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई करें।
एक अप्रैल से नया सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे मेें प्राईवेट विद्यालयों की तरफ से अभिभावकों को कई ऑफर दिए जा रहे है। उनसे मनमाना फीस वसूला जा रहा है। जिसकी शिकायत शासन में लोगों ने किया था। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने बीएसए को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि प्रदेश में छह से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए परिषदीय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल संचालित किए जा रहे है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पश्चात बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी विद्यालय संचालित नही किया जाएगा। इसके लिए समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने अपने ब्लॉक में बिना मान्यता के चल रहे शिक्षण संस्थानों की जांच करे और उन पर कार्रवाई करे। हर हाल में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को बंद कराया जाए। इसमेें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। बीएसए सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों की जांच कर कार्रवाई शुरू की जाएगी।