फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

डाक अधीक्षक को परिपक्वता राशि के भुगतान का आदेश

विज्ञापन
अदालत। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विज्ञापन
संतकबीरनगर। खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के पुरैना निवासी वीरेंद्र कुमार पुत्र कोदई को परिपक्वता राशि भुगतान न करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने डाक अधीक्षक बस्ती को परिपक्वता राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दस हजार रूपये मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में देने तथा दो हजार रुपये वाद व्यय दिए जाने का भी फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

वीरेंद्र कुमार के अनुसार उन्होंने डाकघर पचपोखरी में दो जून 2003 को बीस हजार रुपये पांच वर्षीय स्कीम में जमा किए थे। आरोप है कि पोस्टमास्टर उप डाकघर पखपोखरी ने पोस्ट मास्टर उप डाकघर दुधारा के पास जमा नहीं किया। उन्होंने इसकी शिकायत प्रतिवादी तृतीय डाक अधीक्षक बस्ती मंडल से की, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही भुगतान करा दिया जाएगा, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में परिवाद दाखिल किया गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के न्यायाधीश प्रेमचंद्र गुप्ता व सदस्य राम सुरेश चौरसिया ने दोनों पक्षों की दलील के आधार पर यह फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें