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Sambhal News: पति की हत्या में पत्नी दोष सिद्ध, कल सजा संभव

Sun, 05 Nov 2023 02:01 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
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चंदौसी (संभल)। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को पति की हत्या के मामले में पत्नी को दोषी करार दिया है। वर्ष 2019 में कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिचैटा निवासी सत्यवीर को उसकी पत्नी प्रेमश्री उर्फ नन्ही ने सोते समय पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर मार डाला था। सजा पर सुनवाई कल होगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि थाना कुढ़फतेहगढ़ के बिचैटा गांव निवासी हरवीर सिंह ने एक तहरीर पुलिस दी थी। जिसमें उसने कहा था कि 15 अप्रैल 2019 को उसका 25 वर्षीय भाई सत्यवीर घर में सो रहा था। वह और उसके पिता खेत में गेहूं काटने गए थे। आरोप था कि इसी दौरान भाभी प्रेमश्री उर्फ नन्ही ने सत्यवीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई। शनिवार को कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पत्नी को पति की हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट कल सजा पर सुनवाई करेगा।
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