चंदौसी। थाना रजपुरा क्षेत्र के वर्ष 2018 में महिला के साथ गैंगरेप कर जिंदा फूंकने के मामले में शुक्रवार को दोष सिद्ध चारों आरोपियों को सजा सुनाई जा सकती है। पांच आरोपियों में एक बाल अपचारी है, उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है। अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया है।
थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पति ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि उसकी गैरमौजूदगी में 13 जुलाई 2018 की रात करीब ढाई बजे गांव के ही आराम सिंह, महावीर, गुल्लू व भोना उर्फ कुमरपाल ने पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। भेद खुलने के डर से घर से 20 मीटर की दूरी पर स्थित मंदिर की झोंपड़ी में ले गए और पत्नी को बंद करके आग लगा दी।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने अभियुक्त आराम सिंह, भोना उर्फ कुमरपाल, गुल्लू उर्फ जयवीर व महावीर को धारा 147, 148, 376डी, 302, 149, 201, 34 आईपीसी के अंतर्गत दोषी करार दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अब अंतिम निर्णय 19 दिसंबर 2025 को न्यायालय द्वारा सुनाया जाएगा।