चंदौसी (संभल)। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। समस्त जुर्माना पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिया जाएगा।
रजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 28 जनवरी 2023 को थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव के ही हरने वाला हीरा व एक अन्य युवक 27 जनवरी 2023 को उसकी नाबालिग बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना का आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में दाखिल किया। इसकी सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी हीरा को 20 वर्ष कैद की सजा और 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए देने के आदेश दिए हैं।