फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

राज्य सूचना आयुक्त ने एक्सईन विद्युत चंदौसी पर लगाया 25 हजार का अर्थदंड

विज्ञापन
विज्ञापन
राज्य सूचना आयुक्त ने एक्सईन विद्युत चंदौसी पर लगाया 25 हजार का अर्थदंड
विज्ञापन

संशोधित सूचना न देने और राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित न होने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
चंदौसी(संभल)। राज्य सूचना आयोग में उपस्थित न होने और सूचना का अधिकार के तहत संशोधित सूचना न देने के आरोप में एक्सईएन विद्युत चंदौसी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने एक्सईएन के वेतन से अर्थदंड की वसूली के आदेश दिए हैं।
चंदौसी निवासी पूर्व संविदा कर्मी मंजू देवी ने सूचना का अधिकार के तहत एक्सईएन विद्युत चंदौसी से मानदेय संबंधी सूचनाएं चाही थीं, लेकिन उन्हें अधूरी सूचनाएं दी गईं। दोबारा फिर से संशोधित व पूरी सूचनाओं के लिए पत्र भेजा गया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वादी ने इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त की ओर से एक्सईएन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा गया। निर्धारित तिथि पर राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष न तो एक्सईएन उपस्थित हुए और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया।
विज्ञापन

इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने एक्सईएन चंदौसी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड की धनराशि को उनके वेतन से वसूलने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

0000000000000000
मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं छुट्टी पर था। कल ही ड्यूटी पर आया हूं। सूचना का अधिकार के तहत क्या सूचना मांगी गई थी, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं हैं। हो सकता है छुट्टी में अनुपस्थित रहने के कारण अर्थदंड लग गया हो।
दिनेश अग्रवाल, एक्सईएन विद्युत चंदौसी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें