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संभल उपद्रव के चार आरोपियों को 33 दिन के बाद जमानत

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चंदौसी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध स्वरूप संभल में 20 दिसंबर को निकाले गए जुलूस के दौरान हुए उपद्रव में गिरफ्तार 43 आरोपियों में चार आरोपियों को 33 दिन के बाद न्यायालय ने मंगलवार को जमानत दे दी है। जिससे अन्य आरोपियों को भी शीघ्र ही बाहर जमानत मिलने की उम्मीद जगी है।
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नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में संभल व चंदौसी में 19 व 20 दिसंबर को जुलूस निकाले गए थे। जिसमें आगजनी, पथराव, फायरिंग आदि उपद्रव भी हो गया था। पुलिस ने संभल से 42 व एक आरोपी को चंदौसी से गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक सभी 43 आरोपी कारागार में हैं। उनके परिजन व रिश्तेदार लगातार जमानत कराने के लिए अर्जी दे रहे हैं। संभल निवासी एहतेशाम, अरशद उर्फ अरशाद, शाहरूख पुत्र इक्तेदार व हसन पुत्र अब्दुल मजीद की जमानत पर याचिका पर मंगलवार को जनपद एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। जो साक्ष्य पुलिस ने पेश किए।
इसमें कई तरह की कमजोरियां रह गई थीं। जिनका लाभ आरोपियों को मिला। इसी आधार पर न्यायालय ने उपरोक्त चारों आरोपियों की जमानत 60-60 हजार रुपये के मुचलके पर मंजूर कर ली है। इससे चारों आरोपी जमानत दाखिल होने के बाद रिहा हो जाएंगे।
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इन आरोपियों को जमानत मिलने के बाद जेल में बंद अन्य आरोपियों को भी जमानत मिलने की उम्मीद बंधी है, उनके परिजनों ने भी जमानत अर्जी दाखिल करके प्रयास शुरू कर दिए हैं। अधिवक्ता इक्तेदार पाशा ने बताया कि आरोपियों ने अलग अलग अधिवक्ताओं के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की है। जिन पर न्यायालय ने अलग अलग तारीखों पर सुनवाई के लिए तय की है।
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