चौथे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रोडवेज बस अड्डे पर चालकों व परिचालकों को परिवहन विभाग व यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी। साथ ही नियमों का पालन करने का आह्वान किया।
मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में एआरटीओ प्रर्वतन अम्बरीश कुमार ने चौथे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चालकों व परिचालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि यदि व्यक्ति के साथ सड़क हादसा हो जाता है तो, एक घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेरिटन को सरकार की ओर से 5 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही बताया कि घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। जिससे कोई भी व्यक्ति निडर होकर घायल को अस्पताल पहुंचाने में उसकी मदद कर सके। बताया कि सोलेशियम योजना के तहत घायल व्यक्ति को पचास हजार रुपये व मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। यातायात प्रभारी अनुज मलिक ने कहा कि चालक सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर सड़क हादसों में कमी ला सकते हैं। वाहन चलाते समय किसी भी दशा में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना करें। इस दौरान राजकुमार कौशिक, प्रवीन, पानदेव शर्मा, गुलफाम, नवाब, नासिर, अशद आदि शामिल रहे।