चंदौसी।
उत्तर प्रदेश वन विभाग को जिला उपभोक्ता फोरम ने नीलामी विक्रय की गई पेड़ों की जड़ों के बावत अदा किए गए 2,63000 रुपये दावा दायर करने की तिथि से सात प्रतिशत ब्याज सहित दो माह में अदा करने के आदेश पारित किया है।
परिवादी सुखवीर सिंह यादव निवासी देवी मंदिर गांव मौलागढ़ चंदौसी के अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने बताया कि सुखवीर सिंह यादव ने 14 फरवरी 2019 में वन विभाग द्वारा निकाली गई पेड़ों की जड़ों की नीलामी जो बिजनौर-बदायूं मार्ग पर थीं को खरीदा था। जिसमें सुखवीर सिंह ने 15 मार्च 2019 को 2,63000 रुपये जमा किए थे। शिकायत कर्ता की ओर सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गईं, लेकिन उसे जड़ें नहीं दी गईं। पूछने पर वन विभाग ने बताया कि सड़क बनाने वाली कंपनी ने जड़ों को खुर्द बुर्द कर दिया है। शिकायत कर्ता की ओर से रुपया ड्राफ्ट द्वारा जमा कराया गया। कई बार पत्राचार किया, लेकिन धनराशि वापस नहीं मिली। जिससे पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम अचल यादव ने इस मुकदमे में आदेश देते हुए कहा है कि सुखवीर सिंह यादव द्वारा जमा किए गए 2,63000 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित उत्तर प्रदेश वन विभाग के अधिकारी वापस करें। साथ ही 25000 रुपये मानसिक कष्ट, आर्थिक हानि व वाद व्यय के भी अदा करने के आदेश दिए हैं।