चंदौसी(संभल)। पूरा बिल जमा करके पीडी (परमानेंट डिस्कनेक्शन) की रसीद जारी करने के बाद भी बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ता पर करीब डेढ़ लाख की बकाया दिखाकर आरसी जारी कर दी गई। इस मामले में अदालत ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए हैं।
घटनाक्रम के अनुसार शहर की पुष्प विहार काॅलोनी के निवासी अजय कुमार ने अपना घरेलू बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए बिल जमा करते हुए प्रार्थनापत्र दिया था। इस पर 16 नवंबर 2013 को बिल की धनराशि जमा होने के बाद विभाग की ओर से पीडी कर उसकी रसीद दे दी गई। लगभग 12 साल का समय गुजर जाने के बाद विभाग की ओर से अजय कुमार पर 1,41,109 की बकाया दिखाते हुए आरसी जारी कर दी गई।
इसकी जानकारी होने पर अजय की ओर से 13 मई 2025 को विभाग में आपत्ति भी दर्ज करा दी गई थी। अधिशासी अभियंता के कार्यालय से बताया कि जिस बुक से रसीद जारी की गई थी, वह खाे जाने के कारण बकाया निकलने से आरसी जारी हो गई।
इस मामले में अजय कुमार ने अपने अधिवक्ता तीरथ चतुर्वेदी के माध्यम से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां वाद दायर किया गया। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चंदौसी के अधिशासी अभियंता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए हैं।