संभल। एफडी का भुगतान न करने पर उपभोक्ता आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। बहजोई निवासी सूर्य प्रकाश उर्फ राजू ने अपनी पुत्री के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य एक लाख रुपये की एफडी बैंक ऑफ बड़ौदा में कराई थी।
जब एफडी मेच्योर हुई तो उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए वह बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कार्यालय बहजोई में पहुंचे। यहां बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि एफडी करते समय भूलवश बैंक ने आपके अकाउंट से एक लाख रुपए नहीं काटे थे, जिस कारण एफडी का भुगतान दिया जाना संभव नहीं है और न ही उस पर ब्याज। इसके बाद यह मामला उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में पहुंच गया।
परिवाद दायर कर सुनवाई हुई। शाखा प्रबंधक और वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के वेतन से दस-दस हजार रुपये की वसूली कर परिवादी को अदा करने के आदेश हुए। इस पर जो धनराशि आयोग में जमा कराई गई वह दोनों के वेतन से नहीं काटी गई। इस पर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यगण ने बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं।