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अनलॉकडाउन टू की गाइडलाइन का करना होगा पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई

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संभल। अनलॉकडाउन 2.0 में जिलाधिकारी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कई चीजों में रियायतें दी हैं तो काफी प्रतिबंध भी जारी रखे हैं। इसका पालन कड़ाई से कराने के लिए कहा है। लापरवाही पर कार्रवाई के लिए आदेश किए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक समस्त शिक्षण संस्थान शासन के आदेश जारी होने तक बंद रहेंगे। सिनेमा, जिम, मॉल, स्वीमिंग पूल व ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक व अन्यू सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहन व व्यक्ति का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा।
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आवश्यक कार्य व आवश्यक सामग्री लेकर जाने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई में लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति होगी। 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष तक के बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। इन्हें निकलने की अनुमति चिकित्सकीय सेवाओं को लेने के लिए ही होगी।
यह प्रतिबंध संक्रमण के खतरे को देखते हुए शासन की ओर से लगाया गया है। जिसका प्रशासन को पालन कराना है। इस गाइडलाइन में आयुष कवच व आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के निर्देश हैं। सभी सरकारी व गैरसरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी इसका इस्तेमाल करेंगे। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया तो कार्रवाई तय है। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को आदेश भेज दिए गए हैं। यह आदेश 31 जुलाई तक जारी रहेंगे।
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