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Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

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चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने कोतवाली संभल क्षेत्र के वर्ष 2022 में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 20 वर्ष के कारावास और 30500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई।
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वादी ने एक तहरीर कोतवाली संभल पुलिस को दी थी। इसमें बताया कि वह दो भाई और एक बहन है। 11 सितंबर 2022 की सुबह साढ़े 10 बजे करीब उसकी 12 वर्षीय बहन छत पर खेलने के लिए गई थी। वह अपनी बहन के शोर मचाने पर छत पर गया था तो उसकी बहन छत पर नहीं दिखी। तब उसने पड़ोस में झांक कर देखा तो उसकी बहन पड़ोस के घर में थी। उसे सीढ़ी के जरिए उतारा गया था। पड़ोसी के घर में जाकर देखा तो पड़ोसी युवक लईक उसकी बहन का मुंह बंद कर दुष्कर्म कर रहा था।
वह किसी तरह अपनी बहन को घर लेकर आया तो बहन ने बताया कि पड़ोसी ने उसे पौधा देने के बहाने अपने घर में सीढ़ी से उतार लिया था। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा व पॉक्सो एक्ट के तहत लईक अंसारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने लईक अंसारी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और 30500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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