संभल। गांव तख्त गुशाईन में नियमों को ताक पर रखकर संचालित स्वीमिंग पूल बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने सील कर दिया है।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि स्वीमिंग पूल संचालक बेगमसराय निवासी फहीम से एनओसी मांगी गई तो वह एनओसी दिखा नहीं सका। बताया कि संचालक के पास नगर पलिका परिषद, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, भू-गर्भ जल संरक्षण विभाग की एनओसी भी नहीं मिली। इसके अतिरिक्त सेफ्टी इक्विपमेंट में ट्रेंड लाइफगार्ड, लाईफ रिंग, रेश्क्यू ट्यूब, रस्सी, फर्स्ट एड बाॅक्स के साथ सीपीआर किट, पानी की क्वालिटी के लिए फिल्टेरेशन प्लांट, क्लोरिनेशन, टाईमिंग, ड्रेस कोड, बोर्ड लगा होना चाहिए, जो नहीं मिले। बच्चों और बड़ों के लिए नहाने के लिए निर्देश भी गायब थे।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को बिना गार्जियन के स्वीमिंग पूल में नहाने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। स्वीमिंग पूल में 14 साल से कम आयु के बच्चों को भी बिना गार्जियन के नहाते हुए पाया गया। स्वीमिंग पूल संचालक नियमों को ताक पर रखकर संचालन कर रहे थे। इस कारण इसे सील कराया गया है।
नखासा थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर कला स्थित एक स्वीमिंग पूल में नहाने के दौरान सोहिल (18) की संदिग्ध परिस्थितियों में डूबकर मौत हो गई थी। परिजनों ने स्वीमिंग पूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर उसके ही एक साथी पर डुबाकर मारने की आशंका जताई। हालांकि, बाद में परिजनों ने पुलिस को तहरीर नहीं दी और शव का पोस्टमार्टम कराने से भी मना कर दिया। जिसके बाद त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकी। हालांकि, बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। अब सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की है। संवाद