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Sambhal News: हाईकोर्ट ने एसएम कॉलेज प्रबंध समिति को बहाल किया, प्रशासक की नियुक्ति पर रोक

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चंदौसी। उच्च न्यायालय ने एसएम कॉलेज प्रबंध समिति को बहाल कर दिया है। शासन ने इसी वर्ष 14 जनवरी को इस प्रबंध समिति को भंग कर दिया था। इसके बाद डीएम को एक वर्ष के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था।
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श्यामसुंदर मेमोरियल सोसाइटी के संयुक्त सचिव संजय कुमार के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी को शासन ने एसएम कॉलेज प्रबंध तंत्र को भंग किया था। डीएम ने 16 जनवरी को कॉलेज का प्रभार लिया था। प्रबंध समिति के सचिव शांतनु कुमार ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी। 18 मार्च को एकल पीठ ने इस याचिका को रद्द कर दिया था।

प्रबंध तंत्र ने इस आदेश के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश की स्पेशल अपील डिविजन में अपील की। इस अपील को 13 जुलाई को सुना गया। सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय गुरु जंभेश्वर, उत्तर प्रदेश सरकार और प्राचार्य के अधिवक्ता मौजूद थे। न्यायिक अधिकारियों ने पाया कि सरकार द्वारा समिति को भंग करने के कारण विधि सम्मत नहीं थे। अधिवक्ता ने बताया कि सरकार ने प्रबंध तंत्र पर वित्तीय अनियमितता और संपत्ति हस्तांतरण का आरोप लगाया था। महाविद्यालय की प्रबंध समिति पर सुनवाई में उपस्थित न होने का आरोप भी था। शासन के आदेशों को लेकर उच्च न्यायालय में मुकदमे दाखिल करने का आरोप भी लगाया गया। युगल पीठ ने इन सभी आरोपों को निराधार पाया। न्यायालय ने प्रबंध समिति को विभिन्न स्तरों पर स्थगन आदेश भी दिए थे।
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न्यायालय ने सरकार के कई निर्णयों को रद्द किया था। इसमें डीएम संभल की 2 अप्रैल 2025 की विवादित आख्या प्रमुख थी। इस आख्या में बिना प्रबंध समिति को सुने संपत्ति हस्तांतरण का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने 15 मई 2025 को डीएम द्वारा गठित जांच समिति को निरस्त किया था।


यूपी स्टेट विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार मैनेजमेंट का तात्पर्य विश्विद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रबंध तंत्र से है। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय का कोई प्रबंध तंत्र नहीं माना जाता। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रबंध तंत्र महाविद्यालय में विद्यमान नहीं है।
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- डॉ. दानवीर सिंह, प्राचार्य एसएम कॉलेज चंदौसी
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