बहजोई। पिछले दिनों लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच में फेल मिलने पर एडीएम कोर्ट ने 10 दुकानदारों पर जुर्माना किया गया है।
सहायक आयुक्त, खाद्य मानवेंद्र सिंह ने बताया कि दायर किए गए सभी वादों में एडीएम कोर्ट की ओर से दुकानदारों पर जुर्माना किया गया है। दूध का सैंपल फेल मिलने पर एडीएम कोर्ट से जिला रामपुर के दड़ियाल के हबीबनगर के हाजी जुल्फिकार पर बिना पंजीकरण के आरोप में 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
दूध का सैंपल फेल मिलने पर जिला संभल के थाना नखासा के चकुनी के गांव सिरसानाल में सतेंद्र पर 50 हजार रुपये, थाना संभल के गांव सेरिया कासमपुर के इलियास पर 50 हजार रुपये, थाना कैला देवी के गांव अजरा के पप्पू सिंह पर 40 हजार रुपये, थाना नखासा के गांव खग्गूपुरा के अरबाज पर 50 हजार रुपये, थाना रजपुरा के गांव डुप्टा खुर्द में धर्मेंद्र सिंह पर 30 हजार रुपये, गांव चाऊपुर डांडा के जयवीर सिंह पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
एसीएफ ने बताया कि दूध का सैंपल फेल मिलने पर गांव चमरपुरा के दिनेश पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इसी प्रकार, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का सैंपल फेल मिलने थाना नखासा के गांव केशोपुर भिंडी के सुरेंद्र सिंह पर 80 हजार रुपये तथा खोया का सैंपल फेल मिलने पर थाना कुढ़ फतेहगढ़ के गांव कुइयां धर्मपुर के मुकेश पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।